पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा नजदीक
31 मई को है आखिरी तारीख
क्या आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द ये काम करवा लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर्स से 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अपील की है। यह जरूरी कदम है जिससे कई फायदे हो सकते हैं और कई समस्याओं से बचा जा सकता है।
ज्यादा TDS कटेगा
31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको ज्यादा TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटने की संभावना है। यह आपकी टैक्स देनदारी को बढ़ा सकता है, जिससे आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव
अगर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन कार्ड का मतलब है कि आप इसे किसी भी वित्तीय लेन-देन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे आपके बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्यों में बाधा आ सकती है।
एग्जेम्प्टेड कैटेगरी
हालांकि, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे। जो व्यक्ति एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, जैसे कुछ विशेष श्रेणियों के वरिष्ठ नागरिक और अन्य छूट प्राप्त समूह, उन्हें इस लिंकिंग प्रक्रिया से छूट दी गई है। ऐसे लोग बिना किसी चिंता के अपने पैन का उपयोग कर सकते हैं।
फीस का प्रावधान
पहले पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया निशुल्क थी, लेकिन अब इसके लिए 1000 रुपए की फीस लग रही है। इस अतिरिक्त खर्च को ध्यान में रखते हुए समय पर अपने पैन और आधार को लिंक करा लेना सही रहेगा। पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे आसानी से कर सकते हैं। वेबसाइट पर लिंक करने का विकल्प उपलब्ध है, जहां आपको अपने पैन और आधार की जानकारी भरनी होगी।
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