अगले दो माह तक मछली पकड़ने पर रोक, आदेश का उल्लंघन करने पर 5 हजार का जुर्माना
बैतूल, मध्यप्रदेश: जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, बैतूल जिले में अगले दो महीनों के लिए मछली पकड़ने, उसका परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 16 जून 2024 से शुरू होकर 15 अगस्त 2024 तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान मछलियों के प्रजनन को सुरक्षित रखा जाएंगा।
राज्य शासन के निर्देशानुसार, इस दौरान सभी प्रकार के मछली व्यापार पर रोक लगाई गई है, जिससे मछलियों की प्रजनन अवधि को संरक्षित किया जा सके और उनकी अच्छी पैदावार सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध जिले की सभी नदियों और जलाशयों पर लागू होगा। हालांकि, छोटे तालाब और अन्य जलस्रोत जो किसी नदी या नाले से नहीं जुड़े हैं, उन्हें इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
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इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 और संशोधित मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत, प्रबंधन के आदेश का उल्लंघन करने पर दोषियों को अधिकतम 5 हजार रुपये का जुर्माना या एक वर्ष का कारावास, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
कलेक्टर ने जिले के सभी निवासियों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करें और मछलियों के प्रजनन को सुरक्षित करने में सहयोग करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
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